राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवार की अविवाहित बेटियों और हिताधिकारी महिलाओं का विकास करने, उन्हें उनकी शिक्षा पूरी करने या नए व्यवसाय की शुरुआत करने एवं विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु राजस्थान शुभ शक्ति योजना का आरम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास के लिए उन्हें 55000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे महिलाएँ एवं बालिकाओं को आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहन मिल सकेगा साथ ही विवाह हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि से उनके परिवार को भी राहत मिल सकेगी।
राज्य की जो भी महिलाएँ/बालिकाएँ योजना के अंतर्गत आवेदन करनी चाहती हैं, या शुभ शक्ति योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि प्राप्त करना चाहती हैं, तो वह इसे हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं।
Rajasthan Shubh Shakti Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को योजना के अंतर्गत आवेदन करना आवश्यक है, केवल तभी वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए राज्य की आवेदक महिलाएँ एवं बालिकाएँ योजना की पात्रता अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक अब घर बैठे ही लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट labour.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री सहायता कोष
Rajasthan Shubh Shakti Yojana : Details
योजना का नाम | राजस्थान शुभ शक्ति योजना |
किनके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा |
साल | 2022 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
योजना के लाभार्थी | राज्य के श्रमिक वर्ग की महिलाएँ एवं बालिकाएँ |
उद्देश्य | महिलाओं/बालिकाओं के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 55000 रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | labour.rajasthan.gov.in |
लाभ एवं विषेशताएँ
राजस्थान शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत दिए जाने लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- राजस्थान शुभ शक्ति योजना का आरम्भ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया है।
- योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के श्रमिक परिवार की महिलाओं एवं अविवाहित बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान करती है।
- राजस्थान शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक अब आसानी से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।
- सरकार द्वारा आवेदक बेटी/ महिलाओं को उनकी शिक्षा पूरी करने, अपने खुद के स्वरोजगार की स्थापना, और बालिका का विवाह करवाने के लिए 55000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- आवेदक बालिका/ महिला अपने रोजगार की शुरुआत कर आत्मनिर्भर हो सकेंगी।
- आवेदक बालिकाओं को दी जाने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
1. आवेदक का आधारकार्ड
2. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
3. निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)
4. भामाशाह परिवार कार्ड
5. पहचान पत्र (वोटर आईडी/पैन कार्ड)
6. मोबाइल नंबर
7. राशन कार्ड
8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (दो)
9. आठवीं पास मार्कशीट 10. बैंक की पासबुक
10. बैंक की पासबुक
शुभ शक्ति योजना राजस्थान की पात्रता
- Rajasthan Shubh Shakti Yojana के अंतर्गत आवेदन करने वाली बालिका/महिला राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- राजस्थान शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका एवं महिला हिताधिकारी की पुत्री अविवाहित होनी आवश्यक है, तभी वह योजना में आवेदन हेतु पात्र होंगी।
- आवेदन हेतु आवेदक लड़की के माता-पिता श्रमिक होने चाहिए जो कम से कम 1 वर्ष से श्रमिक के रूप में कार्यरत हों, जिसके लिए उनके पास उनके श्रमिक होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- शुभ शक्ति योजना में आवेदन करने वाली महिला/बालिका आठवीं पास होनी चाहिए।
- आवेदक लड़की की आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है, इससे कम आयु की लड़कियाँ आवदेन नहीं कर सकेंगी।
- योजना में आवेदन करने वाले वह हिताधिकारी जिन्होंने आवेदन से पहले 90 दिनों के लिए निर्माण श्रमिक के तौर पर कार्य किया है वह आवेदन करने हेतु पात्र माने जाएँगी।
- Rajasthan शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत राज्य की वह बालिकाएँ/महिलाएँ जो अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती हैं, अपने व्यवसाय की शुरुआत करना चाहती है, या अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए योजना में आवेदन कर सकेंगी।
- आवेदक लड़की के पास उसकी 8 वीं कक्षा की मार्कशीट प्रमाण के रूप में होनी आवश्यक है।
- आवेदक का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
शुभ शक्ति योजना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
नजदीकी ई-मित्र सेवा केंद्र से संपर्क करें or योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।