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पैन कार्ड ख़तरे में आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख जारी

इनकम टैक्स की तरफ से जारी हुए सूचना में बताया गया कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

क्या आप अभी तक अपने पैन (PAN) को आधार (AADHAR) से लिंक किया है नहीं ? अगर नहीं किया है तो फौरन कर लें वर्ना पैन कार्ड होल्डर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है, आपका अपना पैन निष्क्रिय हो सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने सभी पैन होल्डर्स से कहा है कि सभी पैन कार्ड धारक जो छूट के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक कर लें जो करना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन होल्डर्स जो Exempt कैटगरी के तहत नहीं आते हैं उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना होगा, वैसे पैन कार्ड जो आधार के साथ लिंक्ड नहीं होंगे वो निष्क्रिय हो जायेंगे, मतलब ये है कि ऐसे पैन अमान्य हो जायेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो अनिवार्य है वो बेहद जरूरी है।

Rajasthan ANM Recruitment 2022

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